ग्राम पंचायत शाहाबाद के सरपंच के बाद ग्राम विकास अधिकारी रामस्वरूप मीणा का कारनामा, नियम विरुद्ध जारी किया पट्टा।
Alwar@Kashmeer Singh
ग्राम पंचायत शाहाबाद के सरपंच रामनिवास यादव के कार्यों का सिलसिला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ग्राम पंचायत शाहाबाद के ग्राम सचिव रामस्वरूप मीणा का एक और कारनामा सामने आया है।
ग्राम पंचायत शाहाबाद के ग्राम विकास अधिकारी रामस्वरूप मीणा एक महिला पर इतने मेहरबान हो गए की राज्य सरकार द्वारा पट्टा प्राप्ति हेतु दिए गए दिशानिर्देशों एवं नियमों को ताक पर रखकर अवैध पट्टा जारी कर दिया। एक व्यक्ति ने नाम नहीं छापने की शर्त के पर बताया कि महिला का नाम पूनम पुत्री दीवान सिंह है जो शाहाबाद निवासी है। उक्त व्यक्ति ने बताया की राज्य सरकार के निर्देशों में यह स्पष्ट लिखा है कि जिस प्लॉट का पट्टा जारी किया जाना है उसमें कम से कम 30% क्षेत्र पर निर्माण कार्य होना अनिवार्य है। तथा आवेदन पर दो पड़ोस के गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं । जबकि पूनम के प्लॉट में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं है एवं न हीं दो पड़ोसियों के हस्ताक्षर हैं। पूनम द्वारा किए गए आवेदन पर भूखंड से लगभग 400 मीटर दूर रहने वाले 2 लोगों के हस्ताक्षर हैं। जिनका भूखंड से कोई सरोकार नहीं है। पूनम नाम की महिला आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं है और ना ही यह पट्टा राज्य सरकार द्वारा निर्देशित डीएलसी रेट पर जारी किया गया है। व्यक्ति ने यह भी बताया की यह पट्टा ग्राम विकास अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने स्वयं पूनम को बुला कर दिया जबकि जिन लोगों ने प्रशासन गांव के संग शिविर मे पट्टे हेतु आवेदन किया था उनका पट्टा आज तक भी जारी नहीं हुआ है ।और वे लोग आज तक भी अपने पट्टे के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों में सर्वाधिक लोग अनुसूचित जाति के हैं जिनके पट्टो के लिए ग्राम पंचायत ने आज तक प्रस्ताव नहीं लिया है । जबकि अन्य समाज के लोगों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं।
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